चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में कथित जमीन घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगा दी। रिपोर्ट की सीलबंद प्रति देखने वाली खंडपीठ ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोग का गठन दुर्भावनापूर्ण नहीं था। इस मामले में दोनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. मित्तल और न्यायमूर्ति ए.एस. ग्रेवाल के आदेशों में मतभिन्नता है। पीठ ने अगले आदेश के लिए मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।