जबलपुर । दस वर्ष पूर्व हुई एक मारपीट के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। जेएमएफसी पद्मिनी सिंह की अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार वृद्ध नारायण शुक्ला ने किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से आरोपी घनश्याम दुबे को ऋण उपलब्ध कराया था। जिसके एवज में आरोपी की ओर से चैक दिए गए थे, लेकिन उक्त चैक बाउंस हो गए। जब फरियादी नारायण शुक्ला ने ऋण की राशि वापस मांगी तो आरोपी ने न तो रुपए दिए बल्कि फरियादी के साथ मारपीट की। जिसकी शिकायत नारायण शुक्ला द्धारा 19 सितंबर 2008 को थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में धारा 325 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने आरोपी घनश्याम दुबे को कोर्ट उठने व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जमना प्रसाद धुर्वे ने पक्ष रखा।